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Wednesday, February 15, 2017

विदेशी लुक वाली Maruti की New कार, कीमत 3.5 से 4.5 लाख ! जल्दी ही आ सकती है

मारुति सुजुकी अब जल्द ही भारत में एक और बेहतरीन लुक वाली सस्ती कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है


मारुति सुजुकी की नई क्रॉसओवर हैचबैक रेनॉ क्विड के बढ़ते मार्केट पर कब्जा करने के लिए लॉन्च की जाएगी। कंपनी इस कार को 2018 की शुरूआत में होने वाले ऑटो एक्सपो में शोकेस कर सकती है। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि ये नई हैचबैक मारुति अल्टो K10 को रिप्लेस करेगी। यह SUV डिजाइन वाली क्रॉसओवर होगी जो स्टाइलिश और बजटेड होने के साथ फ्यूल एफिशिएंट भी होगी। इस खूबसूरत कार को भारत में कुछ बदलावों के साथ लाया जा सकता है।


क्विड को टक्कर देगी ये नई कार...


कार में 800cc का 1 लीटर वाला इंजन लगाया जाएगा जो अल्टो की बराबरी का इंजन होगा। इस कार के साथ 5 स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन दिया जा सकता है। गौरतलब है कि मारुति सुजुकी अल्टो और K10 की कीमत 3.5 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए तक है, ऐसे में कंपनी इस नई कार को भी इसी रेंज में उतार सकती है। इस कार और कार की कीमत को लेकर अभी तक कंपनी की तरफ से कोई ऑफीशियल जानकारी नहीं मिल पाई है।

Friday, December 23, 2016

दो लाख से ऊपर के हर लेनदेन पर आयकर विभाग को देनी होगी जानकारी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का कहना है कि नियम 114 ई के उप-नियम के तहत एग्रीगेशन के नियम को बोर्ड की 6 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना के जरिये संशोधित किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय लेन-देन का लेखा-जोखा (एसएफटी) के तहत दो लाख रुपये से ऊपर की नकद लेन-देन की रिपोर्टिंग जरूरी है।

आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 114 ई के तहत वित्तीय लेन-देन का लेखा-जोखा देने का नियम 1 अप्रैल, 2016 को अस्तित्व में आया था। इसके तहत वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री पर दो लाख रुपये से अधिक की नकद प्राप्तियों का ब्यौरा देने का प्रावधान है।


सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री पर 2 लाख रुपये से ज्यादा के एक बार में नकद लेन-देन की जानकारी आयकर विभाग को अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसके लिए आयकर नियमों में यथोचित संशोधन कर दिया गया है।


केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से शुक्रवार को यहां जारी एक बयान के मुताबिक आयकर अधिनियम, 1962 के तहत नियम 114 ई के दिशा-निर्देशों पर आयकर विभाग का स्पष्टीकरण जारी हो गया है। यह नियम इसी साल अप्रैल से लागू हुआ है। ऐसा स्पष्टीकरण इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि कुछ मामलों में दो लाख रुपये तक के कुल नकद लेन-देन को लेकर संदेह जताया जा रहा था।