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Thursday, July 9, 2020

बनारस में दो दिन और तीन रातें टोटल लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब बंद रहेगा

कोरोना और अन्य संचारी रोगों को देखते हुए बनारस में अगले दो दिन और तीन रातें टोटल लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने गुरुवार की रात इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिये। 10 जुलाई यानी शुक्रवार की रात दस बजे से प्रतिबंध शुरू होगा और 13 जुलाई यानी सोमवार की सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा।
इस दौरान सभी कार्यालय, सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह होगी और इनकी दुकानें ही खुलेंगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाॅरियर, स्वच्छता-कर्मी और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
ट्रेनों का संचालन होता रहेगा। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था परिवहन निगम करेगा। इन बसों को छोड़कर परिवहन निगम की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर भी संचालन बंद रहेगा। हवाई सेवाएं भी जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से अपने घर तक जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। माल वाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। 
राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा और इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे खुले रहेंगे। तीनों दिन 10, 11 और 12 जुलाई को सफाई एवं स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इनसे जुड़े अधिकारी और कर्मचारी प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे।


स्वास्थ्य विभाग के कोविड-19 संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से हर घर में मेडिकल स्क्रीनिंग और सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है, यह चलता रहेगा। इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वाॅरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। प्रतिबन्ध अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। इन कारखानों में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे।

आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय और इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा। उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। इस अवधि में सभी निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
प्रत्येक सार्वजनिक स्थल अस्पताल, मेडिकल काॅलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चैराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 और संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में व्यापक रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों इस दौरान चक्रमण करते रहेंगे। पुलिस टीमों और यूपी 112 की पेट्रोलिंग होगी और व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। नोडल अधिकारी पर्यवेक्षण करेंगे।